हिसार : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को एक बड़ी राहत देते हुए उनकी अपील मंजूर कर ली है। जस्टिस के कानून की अदालत ने बृहस्पतिवार को सुनवाई करते हुए हरियाणा प्राइवेट स्कूल के पक्ष में फैसला दिया है। इसके साथ ही ऐसे गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को भी दो सप्ताह का समय दिया है, जिन्होंने फार्म नंबर एक नहीं भरा था। ऐसे स्कूल अब मान्यता के लिए ऑन लाइन फार्म भरकर शिक्षा विभाग के पास जमा करा सकते हैं। अगर विभागीय जांच में वे सही पाए जाते हैं तो शिक्षा विभाग को उन्हें मान्यता प्रदान करनी होगी। जानकारी के अनुसार किसी व्यक्ति ने शिक्षा के अधिकार का हवाला देकर गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को बंद करवाने की मांग की थी। इस पर शिक्षा विभाग ने प्रदेश भर में ऐसे 1372 गैर मान्यता प्राप्त स्कूल चिन्हित कर आनन फानन में इन स्कूलों को तुरंत बंद करने के आदेश जारी कर दिए थे। इस पर प्राइवेट स्कूल संचालक हाई कोर्ट चले गए थे। कोर्ट ने शुक्रवार को प्राइवेट स्कूल संचालकों की यह अपील मंजूर कर ली है। हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ ने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। dj
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News Update:
*** Supreme Court Dismissed SLP of 719 Guest Teachers of Haryana *** यूजीसी नहीं सीबीएसई आयोजित कराएगी नेट *** नौकरी या दाखिला, सत्यापित प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं *** डीडी पावर के लिए हाईकोर्ट पहुंचे मिडिल हेडमास्टर *** बच्चों को फेल न करने की पॉलिसी सही नहीं : शिक्षा मंत्री ***
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