चंडीगढ़ : चौटाला सरकार के समय भर्ती किए गए 3,206 जेबीटी नियुक्ति मामले में एकल बैंच के आदेशों के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने भर्ती से जुड़ा सारा रिकॉर्ड तलब किया है। सिंगल बेंच ने सभी शिक्षकों भर्ती रद्द कर उन्हें हटाने के आदेश दिए थे। इन आदेशों को चुनौती देते हुए नौकरी कर रहे टीचरों ने जहां एकल बेंच के फैसले को खारिज करने की मांग की। वहीं रिजेक्ट हुए उम्मीदवारों ने नौकरी कर रहे शिक्षकों को नौकरी से निकाले जाने की मांग की। मामले में हाईकोर्ट ने दोपहर बाद रिकॉर्ड पेश करने को कहा था, परंतु सरकार की ओर से बताया गया कि रिकॉर्ड पेन ड्राइव में है और इसे पेश करने के लिए समय दिया जाए। इस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई को टालते हुए पूरा रिकॉर्ड पेश करने के आदेश जारी किए। साथ ही बेंच ने मामले को बुधवार तक स्थगित करते हुए रिकॉर्ड समेत शिक्षा विभाग के आला अधिकारी को सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया। db
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*** Supreme Court Dismissed SLP of 719 Guest Teachers of Haryana *** यूजीसी नहीं सीबीएसई आयोजित कराएगी नेट *** नौकरी या दाखिला, सत्यापित प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं *** डीडी पावर के लिए हाईकोर्ट पहुंचे मिडिल हेडमास्टर *** बच्चों को फेल न करने की पॉलिसी सही नहीं : शिक्षा मंत्री ***
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