** साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वालों की संख्या की गई सीमित
चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने करीब साढ़े चार दशक बाद सामान्य प्रशासन विभाग के भर्ती सेवा नियमों में बदलाव किया है। बदले हुए सेवा नियम स्कूल शिक्षा विभाग के ग्रुप-बी तथा सी के अध्यापक, शैक्षणिक पर्यवेक्षक और टीचर एजुकेटर तथा ग्रुप-सी के गैर-राजपत्रित पदों की भर्ती में लागू होंगे।
चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने करीब साढ़े चार दशक बाद सामान्य प्रशासन विभाग के भर्ती सेवा नियमों में बदलाव किया है। बदले हुए सेवा नियम स्कूल शिक्षा विभाग के ग्रुप-बी तथा सी के अध्यापक, शैक्षणिक पर्यवेक्षक और टीचर एजुकेटर तथा ग्रुप-सी के गैर-राजपत्रित पदों की भर्ती में लागू होंगे।
साक्षात्कार
के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या रिक्तियों की संख्या की
दोगुना से अधिक नहीं होगी लेकिन अंतिम उम्मीदवार के समान प्रतिशत अंकों
वाले सभी उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। लिखित परीक्षा
और उसके बाद लिए जाने वाले साक्षात्कार के आधार पर कर्मचारी चयन आयोग
नियुक्ति करेगा। ग्रुप-सी के सभी पदों के मामले में कुल अंकों में 12
प्रतिशत अंक साक्षात्कार के लिए तथा 88 प्रतिशत अंक लिखित परीक्षा के लिए
होंगे। सामान्य जागरूकता, रीजनिंग, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, हंिदूी और
संबंधित विषय के लिए 75 प्रतिशत अंक होंगे तथा हरियाणा के इतिहास, करंट
अफेयर्स, साहित्य, भूगोल, नागरिक शास्त्र, पर्यावरण व संस्कृति इत्यादि के
लिए 25 प्रतिशत अंक होंगे। ग्रुप-बी तथा सी के पदों से संबंधित स्कूल
शिक्षा विभाग के अध्यापक, शैक्षणिक पर्यवेक्षक तथा टीचर एजुकेटर के मामले
में भर्ती मानदंडों के अनुरूप लिखित परीक्षा 80 अंकों की होगी। अनुभव के
लिए संबंधित श्रेणियों में सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए एक प्रतिशत
अंक दिया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा आठ प्रतिशत होगी और साक्षात्कार के 12
प्रतिशत अंक होंगे। स्वास्थ्य विभाग की चिकित्सा सेवाओं के क्षेत्र में
श्रेणी-तीन के पदों के मामलों में भर्ती के लिए लिखित परीक्षा के 80
प्रतिशत अंक होंगे जबकि किसी राज्य या केंद्र सरकार के किसी स्वास्थ्य
विभाग के तहत उसी क्षमता में आरसीएस/एनआरएचएम/एनएचएम प्रोजेक्ट की संबंधित
श्रेणियों में अनुभव के लिए सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए एक प्रतिशत
अंक होगा। dj
No comments:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.