चंडीगढ़ : हरियाणा की महिला कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। महिलाओं को दूसरे बच्चे के बाद भी छह माह के मातृत्व अवकाश के लिए वित्त विभाग की स्वीकृति का इंतजार नहीं करना होगा। सरकार ने इस सुविधा में राहत देते हुए सभी विभागों के मुखियाओं को निर्देश दिए हैं। वित्त मंत्रालय की ओर से भी इस संदर्भ में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अब मातृत्व अवकाश मामला-दर-मामला आधार पर वित्त विभागकी स्वीकृति के बिना ही महिला कर्मचारियों को दिया जाएगा। इधर, सरकार ने पेंशनरों तथा पारिवारिक पेंशनरों की शिकायतों के निपटान के लिए वित्त विभाग को दिए गए प्रतिवेदनों के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। शिकायतों के निपटान के लिए संबंधित विभाग को प्रतिवेदन भेजने के बजाय सीधे वित्त विभाग को अपने प्रतिवेदन भेजते हैं। dt
No comments:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.