नयी दिल्ली : एलटीए-एलटीसी और एचआरए के लिए दस्तावेज जरूरी कर दिये हैं। इस संदर्भ में आये नये फार्म को भरना जरूरी होगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) 12बीबी फार्म लाया है। इसके तहत अगर कर्मचारियों का मकान किराया भत्ता (एचआरए) एक लाख रुपये से अधिक है, तो साक्ष्य के साथ फार्म भरकर नियोक्ताओं के पास जमा करना होगा। साक्ष्यों में नाम, पता, मकान मालिक का पैन शामिल हैं। एलटीए या एलटीसी पर कर छूट के दावे के लिये नये नियम के तहत कर्मचारियों के लिये यात्रा व्यय के बारे में ब्यौरा देना होगा। dt
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