चंडीगढ़ : सन 2000 में भर्ती किए गए 3206 जेबीटी शिक्षकों के मामले की
सुनवाई कर रही खंडपीठ ने सुनवाई से इन्कार कर दिया है। खंडपीठ ने मामला
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के पास भेज दिया है, जिससे दूसरी खंडपीठ को
सुनवाई के लिए सौंपा जा सके। ओमप्रकाश चौटाला के शासनकाल में भर्ती इन
शिक्षकों की नियुक्ति को एकल पीठ ने खारिज कर दिया था। उसके बाद शिक्षकों
ने खंडपीठ के समक्ष अपील की थी।
बता दें कि जस्टिस बिंदल और जस्टिस एचएस
सिद्धू की खंडपीठ ने इस मामले की लगातार सुनवाई की थी और 2 जून को इस पर
अपना फैसला सुरक्षित भी रख लिया था। जस्टिस बिंदल को इस मामले में फैसला
सुनाना था, लेकिन पीठ ने इस मामले से अपने को अलग करते हुए इस अन्य पीठ को
रेफर करने की संस्तुति कर दी। खंडपीठ ने कहा कि इस मामले में गलत समाचार
प्रकाशित करने पर उसने आठ मीडिया हाउस के खिलाफ आपराधिक अवमानना का संज्ञान
लिया था, इसलिए अब वह इस मामले में फैसला नही देना चाहते। dj
No comments:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.