चंडीगढ़ : शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा ने कहा कि अनुभव आधार पर चयनित स्कूल प्राध्यापकों की भांति राज्य सरकार ने पीआरटी तथा टीजीटी अध्यापकों को भी एक अप्रैल 2018 तक एचटेट की परीक्षा पास करने का अवसर दे दिया है। शर्मा ने बताया कि पिछली सरकार ने वर्ष 2013-14 में अनुभव रखने वाले चयनित पीजीटी, पीआरटी तथा टीजीटी अध्यापकों को एक बार एचटेट में छूट देते हुए सेवानियमों में एक अप्रैल 2015 तक एचटेट पास करने की शर्त लगाई थी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2012 में सेकेंडरी शिक्षा निदेशालय द्वारा सभी र्शेणी के अध्यापकों, प्राध्यापकों के सेवा नियम अपने स्तर पर अधिसूचित करवाए गए थे। इसके बाद सेकेंडरी शिक्षा निदेशालय द्वारा 12 सितंबर 2014 को प्राध्यापकों के मामले में उक्त शर्त प्रथम अप्रैल 2015 के स्थान पर प्रथम अप्रैल 2018 करने बारे संशोधित नियम अधिसूचित कर दिए गए थे। निदेशालय द्वारा पीआरटी के सेवा नियमों में यह संशोधन नहीं करवाया गया था। hb
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