** हाईकोर्ट : अंतिम फैसले पर निर्भर करेगी नियुक्ति, शिक्षकों के नियुक्ति पत्रों पर भी लिखी जाए यह सूचना
राजधानी हरियाणा : चयनित 9455 जेबीटी की नियुक्ति पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले पर निर्भर रहेगी। भर्ती को चुनौती संबंधी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अजय तिवारी ने प्रदेश सरकार को निर्देश दिए कि अप्वाइंटमेंट लेटर पर यह लिख दिया जाए कि नियुक्ति हाईकोर्ट के अंतिम फैसले पर निर्भर रहेगी। हाईकोर्ट ने मामले पर 19 मई के लिए सुनवाई तय करते हुए हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सोनीपत निवासी नवीन कुमार की तरफ से दाखिल याचिका में कहा गया कि उनका नाम नई मेरिट लिस्ट में बहुत ऊपर था। बावजूद इसके उन्हें अप्वाइमेंट लेटर जारी नहीं किया। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने उन उम्मीदवारों को अप्वाइंटमेंट लेटर जारी किए जिनका नाम वरीयता सूची में पहली मेरिट लिस्ट के मुताबिक ऊपर था। याचिका में कहा गया कि पहली मेरिट लिस्ट के उम्मीदवारों की पूरी वेरिफिकेशन करने के बाद दूसरी लिस्ट तैयार की गई थी। ऐसे में नियुक्ति दूसरी लिस्ट के मुताबिक होनी चाहिए थी।
राजधानी हरियाणा : चयनित 9455 जेबीटी की नियुक्ति पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले पर निर्भर रहेगी। भर्ती को चुनौती संबंधी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अजय तिवारी ने प्रदेश सरकार को निर्देश दिए कि अप्वाइंटमेंट लेटर पर यह लिख दिया जाए कि नियुक्ति हाईकोर्ट के अंतिम फैसले पर निर्भर रहेगी। हाईकोर्ट ने मामले पर 19 मई के लिए सुनवाई तय करते हुए हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सोनीपत निवासी नवीन कुमार की तरफ से दाखिल याचिका में कहा गया कि उनका नाम नई मेरिट लिस्ट में बहुत ऊपर था। बावजूद इसके उन्हें अप्वाइमेंट लेटर जारी नहीं किया। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने उन उम्मीदवारों को अप्वाइंटमेंट लेटर जारी किए जिनका नाम वरीयता सूची में पहली मेरिट लिस्ट के मुताबिक ऊपर था। याचिका में कहा गया कि पहली मेरिट लिस्ट के उम्मीदवारों की पूरी वेरिफिकेशन करने के बाद दूसरी लिस्ट तैयार की गई थी। ऐसे में नियुक्ति दूसरी लिस्ट के मुताबिक होनी चाहिए थी।
हाईकोर्ट की डबल बैंच ने 20 अप्रैल को नियुक्ति
का रास्ता साफ करते हुए इन टीचरों की नियुक्ति पर लगी रोक को हटाया था। इस
मामले में पिछले साल 11 मई को हाईकोर्ट की डिविजन बैंच ने एकल बेंच के
आदेश पर रोक लगाते हुए 9455 टीचर को नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगाते
हुए इस भर्ती का पूरा रिकार्ड सील कर समन कर लिया था। हाईकोर्ट की डिविजन
बेंच ने यह आदेश एकल बेंच के उस आदेश पर दिया था जिसमें एकल बेंच ने इस
भर्ती को सही करार दिया था।
एकल बेंच ने इस भर्ती को चुनौती देने वाली
याचिका को 31 मार्च 2016 को खारिज कर दिया था। प्रभावित टीचर इस मामले को
लेकर सुप्रीम कोर्ट भी गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में किसी भी
तरह राहत देते हुए प्रभावित शिक्षकों हाईकोर्ट से आग्रह करने दो महीने में
फैसला करने पर विचार करने को कहा था।
No comments:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.