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Friday, 20 December 2013

वर्ष 2000 में हुई 3206 जेबीटी टीचर्स भर्ती रद्द करने संबंधी याचिका पर फैसला सुरक्षित

** असफल रहे 53 उम्मीदवारों ने दायर की है पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका 
** चौटाला के कार्यकाल में हुई थीं 3206 नियुक्तियां
चंडीगढ़ : ओमप्रकाश चौटाला सरकार के समय 3206 जूनियर बेसिक ट्रेंड टीचर्स (जेबीटी) की नियुक्ति को खारिज किए जाने की मांग संबंधी याचिकाओं पर गुरुवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। 
18 डिस्ट्रिक्ट लेवल सिलेक्शन कमेटियों ने 3,206 पदों पर भर्ती की थी। जस्टिस के. कण्णन ने सभी पक्षों को सुनने के बाद यह कदम उठाया। भर्ती में असफल रहे कुल 53 उम्मीदवारों की तरफ से दाखिल याचिका में कहा गया कि उन सभी का चयन डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटियों द्वारा तैयार की गई पहली लिस्ट में किया गया था। बाद में तत्कालीन मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला के प्रभाव में लिस्ट बदल दी गई। अब जब कि दिल्ली स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने चौटाला समेत 55 को सजा सुना दी गई है, तो उन सभी नियुक्तियां खारिज की जाएं। साथ ही याचिकाकर्ताओं के जैसे योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति के निर्देश दिए जाएं। ये भर्तियां वर्ष 2000 में हुई थीं।                                 db

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