हिसार: शिक्षा विभाग के एचटेट में आरक्षित वर्ग को मिलने वाली छूट को 5 फीसदी से घटाकर 2.5 फीसदी कर दिया है इस नियम के मुताबिक 47.5 फीसदी अंक वाला उम्मीदवार ही एचटेट के लिए आवेदन कर सकता है। शिक्षा विभाग के इस फैसले से प्रदेश में ऐसे उम्मीदवारों की संख्या हजारों में है,जो विभाग के इस फैसले के चलते एचटेट में आवेदन नहीं कर सकेंगे।
जेबीटी व बीएड करो पर एचटेट नहीं
उम्मीदवारों में शिक्षा विभाग के इस नियम के प्रति खासा रोष है। उनका कहना है कि 47 फीसदी अंक प्राप्त करने वाले छात्र जेबीटी या बीएड तो कर सकते हैं, लेकिन इस नियम के मुताबिक उन्हें एचटेट देने की अनुमति नहीं होगी। यह तो सरासर गलत नियम है। विभाग के इस नियम से वह उम्मीदवार कहां जाएंगे, जिन्होंने हजारों रुपये खर्च कर जेबीटी या बीएड कर ली। मगर इस नियम के चलते वह एचटेट में शामिल नहीं हो सकेंगे और बिना एचटेट पास किए वह सरकारी नौकरी के बारे में सोच भी नहीं सकते। उम्मीदवारों के मुताबिक आजकल मार्किंग सिस्टम के बदलाव के चलते छात्रों के अंक 99 फीसदी तक आ जाते है, लेकिन पहले यह सिस्टम नहीं था। पहले फस्र्ट डिवीजन ही लाना मुश्किल था। उम्मीदवारों का कहना है कि वह विभाग से मांग करते है कि वह इस नियम को वापस लें।
गलती ठीक कराने के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर
हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा के आवदेनकर्ताओं को अब आवेदन पत्र में हुई गलती को ठीक कराने के लिए बोर्ड मुख्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे व साथ उन पर आर्थिक बोझ भी नहीं पड़ेगा। शिक्षा बोर्ड इस बार एक खास सुविधा आवेदनकर्ताओं को उपलब्ध कराएगा। शिक्षा बोर्ड के संयुक्त सचिव महेंद्र सिंह के मुताबिक इस सुविधा के तहत उम्मीदवार खुद ही घर पर बैठकर ही अपने आवेदन पत्र में हुई गलती को ठीक कर सकेंगे। शिक्षा बोर्ड के मुताबिक आवेदन पत्र जमा कराने की अंतिम तिथि के बाद आवेदनकर्ताओं को कुछ अवधि दी जाएगी। इस दौरान आवेदनकर्ता आवेदन पत्र में भरी गई किसी भी तरह की गलत सूचना को ठीक कर सकेंगे। db
No comments:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.