चंडीगढ़. रोडवेज की बसों में स्कूल और कॉलेज छात्राएं केवल 6 महीने मुफ्त सफर कर सकेंगी। इसके लिए संबंधित स्कूल-कॉलेज अथवा शैक्षणिक संस्थान को छात्राओं की सत्यापित सूची रोडवेज डिपो को भेजनी होगी। लिस्ट मिलने के बाद रोडवेज अधिकारी छात्राओं के नाम से छह माह के लिए पास जारी करेंगे। इसमें उन्हें अधिकतम 60 किलोमीटर तक यात्रा करने की छूट होगी।
परिवहन मंत्री आफताब अहमद ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा गोहाना में की गई घोषणाओं पर विभाग ने अमल शुरू कर दिया है। इसके तहत छात्राओं की नि:शुल्क यात्रा के लिए नियम व शर्तें तय कर दी गई हैं। यह सुविधा राज्य के स्कूल-कालेज व दूसरे शैक्षणिक संस्थानों में पढऩे वाली छात्राओं को मिलेगी। छात्राओं को पास का रिकॉर्ड रखना होगा।
दूसरे राज्यों के विश्वविद्यालयों से मान्यता प्राप्त शैक्षणिक केंद्रों, कोचिंग, स्टडी, डिस्टेंस एजुकेशन सेंटर व हारट्रोन के फे्रंचाइजी सेंटर इस नीति के तहत कवर नहीं होंगे। db
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