चंडीगढ़ : हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन व सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में हरियाणा सरकार पालिसी बनाने जा रही है। इस संबंध में दाखिल एक याचिका पर शुक्रवार को हरियाणा सरकार की तरफ से पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में कहा गया कि पालिसी बनाने के लिए कैबिनेट से मंजूरी का इंतजार है। ऐसे में पालिसी बनाने के लिए समय दिया जाए। इस पर चीफ जस्टिस संजय किशन कौल व जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने तीन माह का समय दिया है।
हिसार निवासी वीकेंद्र मलिक व विक्टर रोबिनसन की तरफ से दाखिल याचिका में 21 अक्टूबर 2011 की उस अधिसूचना को खारिज करने की मांग की जिसमें विजय कुमार को आयोग का चेयरमैन नियुक्त करने का फैसला लिया गया। इससे पहले विजय कुमार आयोग के आफिशिएटिंग चेयरमैन का काम कर रहे थे। याचिका में 31 अक्टूबर 2011 की अधिसूचना भी खारिज करने की मांग की गई जिसमें आयोग के तीन सदस्यों विनय शर्मा, अशोक कुमार जैन व राम सरन भोला की नियुक्ति की गई। याचिका में सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी का हवाला देते हुए कहा गया कि इन नियुक्तियों के लिए कोई आवेदन नहीं मांगे गए और न ही कोई मेरिट सूची तैयार की गई। सरकार ने मनमर्जी से चेयरमैन व सदस्यों की नियुक्ति कर दी। याचिका में हाईकोर्ट के उस फैसले का हवाला दिया गया जिसमें पंजाब लोक सेवा आयोग के चेयरमैन की नियुक्ति को खारिज कर दिया गया था। फैसले में कहा गया था कि संवैधानिक पदों पर नियुक्ति के लिए मानदंड तय होने चाहिए।
याचिका में मांग की गई कि चेयरमैन व सदस्यों की नियुक्ति हाई लेवल सिलेक्शन कमेटी के जरिए नए सिरे से की जाए। db
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