** अपने ही राजपत्रित अफसरों को अपना ही अधिकारी नहीं मानने का अतिथि अध्यापक लगा रहे सरकार पर आरोप
अम्बाला : तीन साल की पाॅलिसी के नियमित करने की मांग वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए अतिथि अध्यापक प्रदेशभर के सभी जिला मुख्यालयों पर पहुंचकर डीसी को ज्ञापन सौंपेंगे।
जिला स्तरीय इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सरकार के सामने अपनी आवाज बुलंद करना भी है ताकि चुनाव से पहले सरकार से कोई बड़ी राहत अतिथि अध्यापकों को मिल सके। अतिथि अध्यापक संघ के प्रदेश प्रवक्ता राजेश शर्मा ने बताया कि सभी 21 जिलों में जिला मुख्यालयों पर जाकर डीसी को तीन वर्षीय पॉलिसी के तहत नियमित करने की मांग की जाएगी। जिलाध्यक्ष शशि शर्मा ने बताया कि अपनी कक्षाएं लगाने के बाद सभी अतिथि अध्यापक डीईओ ऑफिस में एकत्रित होंगे। इसके बाद डीसी को ज्ञापन सौंपा जाएगा। उन्होंने बताया कि तीन वर्ष की पॉलिसी के तहत प्रदेशभर के करीब साढ़े 12 हजार अतिथि अध्यापक जिनमें 6324 जेबीटी अतिथि अध्यापक नियमित होने चाहिए। सभी शर्तों को पूरा करते हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने अभी तक पालिसी को लागू करने की प्रकिया को शुरू नहीं किया। यदि इसके बाद भी कोई फैसला अतिथि अध्यापकों को लेकर नहीं बनता है तो 20 को रोहतक रैली में भी अतिथि अध्यापक कोई बढ़ा कदम उठाने से भी परहेज नहीं करेंगे।
पॉलिसी की सभी शर्तें पूरी करते हैं अतिथि अध्यापक
अतिथिअध्यापक इस तीन वर्षीय पॉलिसी की शर्तों को पूरा करते हैं। 28 मई 2014 तक प्रदेशभर के सभी अतिथि अध्यापकों को काम करते हुए 5 साल पूरे हो गए हैं। सभी की नियुक्ति के समय सभी पद स्वीकृत थे। इनकी नियुक्ति प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति के आधार पर हुई है। नियुक्ति का पूरा अधिकार वरिष्ठ माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों के मुखिया तथा मिडिल एवं प्राइमरी विद्यालयों में ब्लॉक अधिकारी को दिया गया था। यह सभी राजपत्रित अधिकारी हैं लेकिन सरकार नहीं मान रही है।
ये हैं तीन वर्षीय पॉलिसी के तहत नियमित करने की शर्त
- हरियाणा सरकार द्वारा या उसके द्वारा अनुमोदित संस्था/ एजेंसी के द्वारा कर्मचारियों की नियुक्तियां की गई हों।
- 28 मई 2014 तक कर्मचारी की नियुक्ति के बाद नियमित रूप से काम करते हुए उसे 3 वर्ष का समय हो गया हो।
- जिस समय कर्मचारी की नियुक्ति हुई हो वह पद रिक्त एवं स्वीकृत हो।
- नियुक्ति के समय रिजर्वेशन का प्रावधान हो
- कर्मचारियों की नियुक्ति राजपत्रित अधिकारियों के अधीन हुई हो। db
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