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Sunday, 17 August 2014

चुनावी बेला में प्रदेश सरकार ने की कर्मियों पर तोहफों की बरसात


चंडीगढ़ : चुनावी बेला में प्रदेश सरकार ने कर्मियों पर तोहफों की बरसात करते हुए अनेक मांगों पर मुहर लगा दी है। कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष किया जाएगा। 28 वर्ष की बजाए 20 वर्ष में ही सेवानिवृत्ति पर पूरा वित्तीय लाभ मिलेगा। 
मुख्यमंत्री ने सर्व कर्मचारी संघ व हरियाणा कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक के बाद ये घोषणाएं की। अब 58 वर्ष की सेवा पूरी करने के उपरांत कर्मचारियों से पूछा जाएगा कि वे सेवा जारी रखना चाहते हैं या नहीं। तदर्थ, दैनिक वेतनभोगी तथा अनुबंध पर कार्यरत कर्मचारियों और सेवा प्रदाता के माध्यम से लगे अनुबंधित कर्मचारियों की सेवा के दौरान मृत्यु होने पर कर्मचारी के परिवार को ढाई लाख रुपये की अनुग्रह राशि मिलेगी। 18 जून को अधिसूचित नियमितीकरण नीति में तदर्थ तथा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी भी शामिल होंगे। इस नीति के अंतर्गत पहले अनुबंध आधार पर कार्यरत कर्मी ही शामिल थे। 
वहीं, वेतनमान में विसंगतियों को दूर करने के लिए वेतन आयोग का गठन किया जाएगा। यह आयोग एक महीने के भीतर अपनी सिफारिश देगा।
अधिकतर मांगें पूरी 
  • सेवानिवृत्ति आयु 58 से 60 वर्ष की जाएगी
  • सेवानिवृत्ति लाभ 28 की जगह 20 वर्ष की सेवा पर मिलेंगे
  • एडहॉक व दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी भी नियमित होंगे
  • वेतनमान विसंगतियों को दूर करने के लिए आयोग बनेगा

ग्रेड पे में किया बदलाव
पे बैंड-2 में 3200 व 3300 रुपये ग्रेड-पे के अंतर्गत आने वाले विभिन्न पदों की ग्रेड-पे अब 3600 रुपये होगी। 3600 की ग्रेड-पे को बढ़ाकर 4000 रुपये किया गया है। इस निर्णय से एक लाख कर्मचारियों को लाभ होगा। इसके अलावा अस्थायी पदों को स्थायी पदों में परिवर्तित किया जाएगा।
वापस होंगे सभी मुकदमे
बाल विकास एवं संरक्षण अधिकारी (सीडीपीओ) तथा सुपरवाइजर के वेतनमानों के संशोधन को लेकर कमेटी तीन दिनों में निर्णय लेगी। कर्मचारियों पर दर्ज मामलों को भी वापस लिया जाएगा। ऐसे कर्मचारी जो अध्यादेश लागू होने तक तकनीकी वेतनमान प्राप्त कर रहे थे, उनके वेतनमानों को संरक्षित किया जाएगा। 
अस्थायी के लिए नीति
ऐसे कर्मचारी जो लंबे समय से अस्थायी तौर पर कार्यरत हैं, उनके लिए भी नीति बनाई जाएगी। निर्धारित (कंसोलिडेटिड) वेतन प्राप्त कर रहे कर्मचारियों को वेतन वृद्धि देने व ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करने का सैद्धांतिक निर्णय लिया गया है।
डीए पर देय भत्ता बढ़ा
50 प्रतिशत डीए होने पर भत्ते में 25 प्रतिशत व 100 प्रतिशत डीए होने पर 50 प्रतिशत वृद्धि दी जाएगी। कर्मचारियों के उपचार के लिए अग्रिम देने तथा चिकित्सा बिलों की प्रतिपूर्ति के लिए भी एक उदार नीति बनाकर तीन दिनों के भीतर सभी विभागों में भिजवा दी जाएगी।                                dj

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