.

.

Breaking News

News Update:

How To Create a Website

*** Supreme Court Dismissed SLP of 719 Guest Teachers of Haryana *** यूजीसी नहीं सीबीएसई आयोजित कराएगी नेट *** नौकरी या दाखिला, सत्यापित प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं *** डीडी पावर के लिए हाईकोर्ट पहुंचे मिडिल हेडमास्टर *** बच्चों को फेल न करने की पॉलिसी सही नहीं : शिक्षा मंत्री ***

Tuesday, 26 August 2014

राज्य कैबिनेट का एक और चुनावी फैसला

चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने सरकारी नौकरी में सामान्य वर्ग के लिए उम्र की पात्रता को 40 से दो साल बढ़ाकर 42 साल कर दिया है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को भी इस उम्र वृद्धि का लाभ मिलेगा। जो पहले से राज्य सरकार की सेवा में हैं, उनकी रिटायरमेंट उम्र भी दो साल बढ़ा दी गई है। अब कर्मचारी 58 साल के बदले 60 साल की उम्र में रिटायर होंगे। सोमवार को मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्‌डा की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट ने यह निर्णय लिया। 
कैबिनेट ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र भी दो साल बढ़ा दी है। अब इस श्रेणी के सभी कर्मी 60 साल के बदले 62 तक सेवा में रह सकेंगे। पहले सर्विस रिकॉर्ड और मेडिकल फिटनेस जैसी शर्तें जुड़ी थीं। साथ ही अब 28 साल के बदले सरकारी कर्मी 20 साल की उम्र में ही वॉलंटियरी रिटायरमेंट ले पाएंगे। उन्हें पेंशन-ग्रेच्युटी लेने का हकदार माना जाएगा। वैसे सरकार ने पानीपत रैली में रविवार को पंजाब के समान वेतनमान देने की घोषणा पर कोई निर्णय नहीं लिया। इस घोषणा पर अमल अब विधानसभा चुनाव नतीजों पर निर्भर करेगा।                                       db

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.