खरखौदा : करीब डेढ़ वर्ष लंबित रहने के बाद हाल ही में घोषित 9,870 जूनियर बेसिक टीचर (जेबीटी) भर्ती का रिजल्ट संशोधित हो सकता है। अध्यापक भर्ती बोर्ड ने मेवात गैर मेवात दोनों कैडर के जेबीटी के पदों का सशर्त रिजल्ट जारी किया। वर्ष 2013 से शिक्षक पात्रता परीक्षा (एचटेट) पास अभ्यर्थियों से संबंधी केस कोर्ट में विचाराधीन है। अगर फैसला उनके हक में जाता है तो रिजल्ट रिवाइज होगा। कट ऑफ मार्क्स के मुताबिक उनका चयन हो जाएगा। साथ ही कम अंक लेकर चयनित हुए जेबीटी अध्यापकों को चयन सूची से बाहर कर दिया जाएगा।
कटऑफ मार्क्स पर निगाहें
प्रदेश में 9870 नव चयनित जेबीटी की निगाह अध्यापक भर्ती बोर्ड द्वारा जारी की जाने वाली कट ऑफ मार्क्स लिस्ट पर टिकी हुई है। क्योंकि जिन चयनित अध्यापकों के कम अंक होंगे उनके हाथ निराशा लग सकती है। लेकिन चयनित अध्यापकों को उम्मीद है कि केस का फैसला प्रदेश सरकार के हित में ही जाएगा जेबीटी भर्ती रिवाइज नहीं होगी।
यह है मामला
जिन उम्मीदवारों का प्रोविजनल साक्षात्कार लिया था, उनके कट ऑफ मार्क्स के हिसाब से सूची तैयार की हुई है। अगर न्यायालय उन्हें इस भर्ती में शामिल करने के आदेश जारी करता है, तो उस कट ऑफ मार्क्स के मुताबिक उन उम्मीदवारों को इस सूची में शामिल किया जाएगा। इस कारण जिन उम्मीदवारों के मार्क्स इस सूची में आने वाले उम्मीदवारों से कम हुए तो उनके नाम चयन सूची से हटकर वेटिंग में चले जाएंगे और वेटिंग वालों के नाम सूची से बाहर हो जाएंगे।
अब सता रहा डर
प्रदेश सरकार द्वारा रिजल्ट घोषित करने के बाद जैसे ही चयन सूची में नाम आया तो चयनित उम्मीदवारों को खूब बधाई मिली। लेकिन अब उन्हें डर सता रहा है कि कहीं कोर्ट का फैसला दूसरे पक्ष के हक में चला जाए और कम अंक प्राप्त करने वालों की सूची में उनका नाम हुआ तो वे चयन सूची से बाहर हो सकते हैं।
...और असर पढ़ाई पर
लंबे अरसे से सरकारी प्राइमरी स्कूलों में अध्यापकों की कमी की वजह से पढ़ाई बाधित हो रही है। पहले तो पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में केस विचाराधीन होने की वजह से बोर्ड ने रिजल्ट घोषित नहीं किया। चयन सूची जारी करने की मांग को लेकर आवेदनार्थी पंचकूला में शिक्षा सदन के बाहर धरने पर बैठे रहे।
हां, ऐसी संभावना है :
"कोर्ट के फैसले के मुताबिक कट ऑफ मार्क के अनुसार लिस्ट रिवाइज हो सकती है। जिन उम्मीदवारों का नाम इस सूची में शामिल हैं, उन्हें एक्स सर्विस मैन, ओएसपी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।"--सचिव, स्कूल अध्यापक भर्ती बोर्ड, हरियाणा। db
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