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Monday, 18 August 2014

कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र नहीं बढ़ी, सशर्त मिलेगा मौका

** फिट हैं, रिकॉर्ड भी सही तो कर सकेंगे 2 साल और सर्विस  
चंडीगढ़ : सरकार ने कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र में कोई बदलाव नहीं किया है। हालांकि सर्विस रिकॉर्ड दुरुस्त और मेडिकली फिट होने पर कर्मचारी चाहे तो दो साल और नौकरी कर सकता है। चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की रिटायरमेंट उम्र 60 साल और अन्य कर्मचािरयों की 58 ही रहेगी। शर्तें पूरी करने और कर्मचारी के विकल्प देने पर उसे क्रमश: 62-60 साल तक नौकरी में रखा जा सकता है। रविवार के दिन हुई कैबिनेट बैठक में धर्मशालाओं, सामुदायिक केंद्रों, सामाजिक धर्मार्थ ट्रस्टों को सरकारी भूमि देने की पॉलिसी भी मंजूरी हो गई। प्रदेश में लो डेंसिटी ईको फ्रेंडली कॉलोनियां विकसित की जाएंगी। इसके लिए लाइसेंस पॉलिसी में संशोधन को भी हरी झंडी मिल गई। 
सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बताया कि कॉलोनियों के लिए कम से कम 100 एकड़ भूमि होने पर ही अतिरिक्त लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकता था। अब 25 एकड़ भूमि ही पर्याप्त होगी। केंद्रीय भू-जल बोर्ड द्वारा िजन भू-खंडों से पानी निकासी प्रतिबंधित है, वहां लो-डेंसिटी इको-फ्रेंडली काॅलोनी विकसित करने की स्वीकृति नहीं दी जाएगी। वहीं सशस्त्र सैन्य बलों, अर्धसैनिक बलों में शहीदों के आश्रितों को तृतीय चतुर्थ श्रेणी (फीडर कॉडर) में नियुक्ति देने की नीति संशोधित कर दी गई। 
बोर्डों-निगमों में भी लागू होगी रेगुलराइजेशन पाॅलिसी 
रेगुलराइजेशन पॉलिसी अब वर्कचार्ज, दैनिक वेतन भोगी, तदर्थ कर्मचारियों के साथ-साथ राज्य के बोर्डों एवं निगमों में भी ग्रुप-बी कर्मचारियों के लिए लागू होगी। इसी तरह नियमित पद पर कुल मिलाकर तीन साल पूरे करने वाले कंप्यूटर ऑपरेटर्स को नियमित करने का भी फैसला कैबिनेट मीिटंग में किया गया है। 
कैबिनेट बैठक में अन्य फैसले भी
  • कपड़ा तथा कपड़ा उत्पाद पर वैट में राहत। साड़ी, शाॅल तथा महिलाओं के बिना सिले सूट, 500 रुपए मूल्य तक के बेडशीट, तकिए के गिलाफ सहित और 50 रुपए प्रति पीस के टैक्सटाइल मैट्स। सभी प्रकार के अन्य टैक्सटाइल मेडअप को न्यूनतम टैक्स (15 प्रतिशत कर जमा सरचार्ज) के दायरे में लाया जाएगा। 
  • पीजीटी के लिए हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा तथा बीएड परीक्षा पास करने की अंतिम तिथि 1 अप्रैल, 2015 से बढ़ाकर 1 अप्रैल, 2018 कर दी गई है। 
  • राष्ट्रमंडल खेलों के ऐसे पदक विजेताओं को भी नौकरी दी जाएगी, िजन्होंने आवेदन नहीं किया है। 
  • व्यापारियों को वैट के बकाया अदायगी में राहत देने के लिए हरियाणा वैट अधिनियम-2003 में संशोधन। इसमें 'एमनेस्टी स्कीम' (आम माफी योजना) को शामिल करने के लिए अध्यादेश को मंजूरी।
  • सेवा प्रदाताओं के माध्यम से लगाए गए कम्प्यूटर संकाय शिक्षकों को स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पहले की भांति सीधी अदायगी जारी रहेगी। कम्प्यूटर शिक्षकों को उसी स्कूल में ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है, जहां वे 31 मई, 2014 से पहले तैनात थे। 
  • हरियाणा राज्य अनुसूचित आयोग में उपाध्यक्ष का पद भी होगा। अध्यक्ष सहित आयोग में कुल छह सदस्य होंगे। 
  • हरियाणा पुलिस के 17 कर्मियों के आश्रितों को उनकी योग्यता अनुसार तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी की सरकारी नौकरी देने को मंजूरी। 
  • मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (एमआरटीएस) परियोजनाओं के लिए नवीन वित्तपोषण की नीति को मंजूरी। 
  • दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट, यमुनानगर के 59 भूमि विस्थापितों को बिजली निगमों में नौकरी मिलेगी।                            db


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