हरियाणा स्कूल टीचर सलेक्शन भर्ती बोर्ड ने शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पहले तो बीएड को योग्यता में शामिल कर दिया और बाद में शुद्धिपत्र देकर बीएड को योग्यता से हटा दिया। लेकिन ऑनलाइन प्रक्रिया में अब भी बीएड को शामिल किया गया है। इसमें बिना बीएड का कालम भरे आवेदन रिजेक्ट हो जाता है। इससे आवेदकों में मायूसी है।
प्रदेश में हरियाणा स्कूल टीचर सलेक्शन बोर्ड को प्रदेश में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बनाया गया है, लेकिन बोर्ड आवेदकों की परेशानी का कारण बनता जा रहा है। एक तो बोर्ड बार-बार अपने निर्णय बदलता है, लेकिन उसका पूरी तरह से स्वयं भी पालन नहीं करता। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। बोर्ड ने 29 अगस्त को पीजीटी स्तर के लगभग 7 हजार पदों के लिए आवेदन मांगे थे। इसके लिए संबंधित विषय में एमए के साथ बीएड को भी योग्यता में शामिल किया गया था। बोर्ड की ओर से सभी आवेदन ऑनलाइन मांगे गए थे। आवेदकों ने आवेदन भरने भी शुरू कर दिए, लेकिन बोर्ड ने एक सितंबर का शुद्धिपत्र जारी करते हुए बीएड को योग्यता से हटा दिया और अप्रैल 2018 तक बीएड करने की शर्त लगा दी। आवेदन करने वाले प्रोमिला ने बताया कि बोर्ड ने बीएड को योग्यता से तो हटा दिया, लेकिन ऑनलाइन प्रक्रिया से नहीं हटाया है। फार्म में बीएड का आप्शन है। जिसे भरे बिना आवेदन रिजेक्ट हो जाता है। djkkr
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