नई दिल्ली : जन्म प्रमाण पत्र और राशन कार्ड न होने से शिक्षा से वंचित रह गए 81 बच्चों को शिक्षा विभाग ने हाई कोर्ट के आदेशों के बावजूद दाखिला नहीं दिया है। विभाग ने बच्चों को दो दिन के भीतर सरकारी स्कूलों में दाखिला देने का अपना वायदा अदालत के आदेश के दो सप्ताह बीतने के बाद भी पूरा नहीं किया है।
जिसके चलते एक बार फिर उक्त सभी बच्चों ने शिक्षा ग्रहण करने की आस में न्याय मंदिर की चौखट पर दस्तक दी है। बच्चों ने शिक्षा निदेशक पद्मिनी सिंगला के खिलाफ अदालती आदेशों की अवमानना की याचिका दायर की है। इस याचिका पर हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई होने की संभावना है।
मयूर विहार के पास यमुना खादर क्षेत्र में स्थित झुग्गी बस्ती के 81 बच्चे, जिनकी उम्र छह से चौदह साल है, स्कूल जाना चाहते हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि उनके पास न तो जन्म प्रमाण पत्र है और न ही राशन कार्ड। इन दो दस्तावेजों के न होने के कारण उन्हें दिल्ली सरकार के किसी भी स्कूल में दाखिला नहीं दिया गया। उन्होंने मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिस पर हाईकोर्ट ने 17 सितंबर को शिक्षा विभाग को निर्देश दिया था कि वह दो दिन के भीतर सभी बच्चों को दाखिला दे। मगर इस आदेश को दो सप्ताह बीतने के बावजूद बच्चों को दाखिला नहीं दिया गया। लिहाजा, इस मामले में शिक्षा निदेशक पद्मिनी सिंगला के खिलाफ अदालती के आदेशों की अवमानना का मुकदमा चलाया जाए और उन्हें सरकारी स्कूलों में दाखिला दिया जाए। dj
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