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Monday, 13 October 2014

हरियाणा लोक सेवा आयोग को हाईकोर्ट का झटका

चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा दायर उस अपील को खारिज कर दिया है जिसमें उसने चयनित उम्मीदवारों का पूरा ब्योरा साइट पर डालने के एकल बैंच के आदेश को चुनौती दी थी। आयोग को एचसीएस समेत सभी भर्ती की पूर्ण जानकारी साइट पर देने होगी। भर्ती किए गए एचसीएस व अन्य अधिकारियों की पूर्ण जानकारी साइट पर डालने की मांग कई साल पुरानी है लेकिन गोपनीयता का हवाला देकर आयोग इससे बचता रहा है। लोक सेवा आयोग की भर्ती प्रक्रिया सवालों के घेरे में रही है। भर्तियों के खिलाफ हाईकोर्ट में कई याचिकाएं विचाराधीन हैं। 1जस्टिस एसके मित्तल पर आधारित खंडपीठ ने आयोग द्वारा जानकारी आयोग की साइट पर डालने से गोपनीयता का हनन होने की दलील खारिज कर दी। आयोग का तर्क था कि एकल बैंच का आदेश एक सर्विस मामले की सुनवाई के दौरान जारी किया गया है। बैंच ने एक सर्विस मामले में जनहित का विषय मानते हुए उसे प्रतिवादी बनाकर यह आदेश दिया है। यह फैसला गलत है और उम्मीदवारों की जानकारी सार्वजनिक करना उचित नहीं है। एकल बैंच ने मई माह में लोक सेवा आयोग को आदेश दिया था कि वह भविष्य में जब भी परिणाम घोषित करे तो चयनित उम्मीदवारों की पूरी जानकारी वेबसाइट पर लोड की जाए। परिणाम घोषित होने के तीन सप्ताह तक डाउनलोड सुविधा के साथ वेबसाइट पर रिजल्ट मौजूद रहना चाहिए। इस जानकारी में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंक, वह किस श्रेणी से है, चयन का क्या पैमाना है इत्यादि जरूर होने चाहिए।  
एकल बैंच का आदेश : 
एकल बैंच के आदेश के अनुसार हरियाणा में सभी भर्ती एजेंसियों को चयनित उम्मीदवारों का पूरा रिकार्ड वेबसाइट पर उपलब्ध कराना होगा। अभी तक भर्ती एजेंसियां चयनित उम्मीदवार का रोल नंबर ही वेबसाइट पर उपलब्ध कराती थीं। हाईकोर्ट ने इस व्यवस्था को बदलने के आदेश दिए। हाईकोर्ट ने हरियाणा लोक सेवा आयोग, हरियाणा टीचर भर्ती बोर्ड व हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को कहा कि वे भर्ती प्रकिया के परिणाम घोषित करने के बाद वेबसाइट पर कुल अंक, उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंक व श्रेणी की पूरी जानकारी उपलब्ध कराएं।                                     dj

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