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Friday, 3 October 2014

प्राइवेट बसों में भी चलेंगे रोडवेज़ के पास

** सरकारी गजट में प्रकाशित नियमावली 
** फिर भी जनता कर्मचारी अनजान 
प्रदेश के सरकारी बसों में पास बनवाकर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। हरियाणा रोडवेज की बसों में चलने वाला पास प्राइवेट बसों में भी प्रयोग किया जा सकता है, शायद ही किसी पास उपभोक्ता को इस बात की जानकारी हो, लेकिन यही सच है। 
यह बात हम नहीं कह रहे, बल्कि 9 जुलाई 2003 को हरियाणा सरकार के प्रकाशित गजट में बाकायदा इसका उल्लेख है। गजट के पेज नंबर 1270 एएसएआर 18, 1925 एसएकेए में इस बात का उल्लेख किया गया है कि निजी संचालक, विद्यार्थियों, अन्य रियायती या नि:शुल्क पास धारकों को अपनी बसों में उसी प्रकार ले जाने के लिए बाध्य होंगे जैसा कि हरियाणा रोडवेज की बसों में किया जा रहा है। तथापि निजी बस संचालकों द्वारा किसी प्रकार की सब्सिडी इस प्रयोजन के लिए स्वीकार्य नहीं होगी। 
ये कर सकते हैं सरकारी प्राइवेट बसों में मुफ्त यात्रा 
स्टेट ट्रांसपोर्ट अथारिटी हरियाणा चंडीगढ़ के स्कीम नंबर 6379 में प्रकाशित नियमावली के मुताबिक पत्रकार, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, विधायक, नेत्रहीन, 100 प्रतिशत अशक्त व्यक्त हरियाणा रोडवेज की बसों आरटीए द्वारा दिए गए प्राइवेट परमिट बसों में मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। 
" प्राइवेट बसों (सहकारी समितियों) की बसों में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की आेर से बनाए गए स्टूडेंट्स पास/इंप्लाई पास/जनरल पास/40 प्रतिशत सिंगल फेयर पास धारकों के यात्रा करने की सुविधा नहीं है। जबकि बाकी जो सरकार द्वारा दी सुविधाएं मुहैया कराई जाती है।"--रामनाथ राणा, प्रधान अम्बाला सहकारी परिवहन संघ 
" मैंअभी ट्रेन में हूं यात्रा कर रहा हूं। इस मामले में गुरुवार को विस्तार से बात करुंगा। जाे भी सुविधा प्राइवेट बसों में यात्रियों को मिलनी चाहिए बताऊंगा। "--श्यामलाल मिश्रा, ट्रांसपोर्टकमिश्नर, परिवहन विभाग चंडीगढ़                                                                                  dbambl

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