चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों की सभी स्कूली बसों की जांच के आदेश दे दिए हैं। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने बताया कि बसों से स्कूल जाने वाले बच्चों की सुरक्षा के लिए सरकार ने सेफ स्कूल वाहन नीति बनाई है। जिसके तहत स्कूल प्रबंधन को ही इन स्कूल बसों को तय प्रावधानों के तहत चलाए जाने के लिए जिम्मेदारी दी गई है। इस पर जस्टिस राजीव भल्ला ने कहा कि स्कूल बसें तय प्रावधानों के तहत ही चलाई जाएं, इसें सुनिश्चित करने के लिए सरकार सभी डीटीओ को निर्देश दे कि वे इन बसों की जांच करें। जिन बसों में कोई भी कमी है उन्हें इस कमी को ठीक किए जाने का एक मौका दिया जाए बावजूद इसके अगर स्कूल बसें तय प्रावधानों के तहत नहीं चलाई जाती हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए। यही आदेश हरियाणा सरकार को भी दिए गए हैं। 1सुनवाई के दौरान बेंच ने पंजाब और हरियाणा की सरकारों से स्कूली बस दुर्घटना पर मुआवजा नीति की जानकारी देने को भी कहा। बेंच ने पूछा कि स्कूली बसों की दुर्घटना होने पर पीड़ितों को किस नीति के अनुसार मुआवजा दिया जा रहा है। dj
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