राजकीय स्कूलों में स्कूल बैग स्टेशनरी की अधिक अाई राशि को सरेंडर करनी होगी। स्कूल इंचार्ज द्वारा राशि सरेंडर नहीं करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। अनुपालना करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राजकीय स्कूलों में पहली से आठवीं कक्षा तक बेग स्टेशनरी की राशि भेजी गई है। शिक्षा विभाग के निदेशक ने सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। बता दें कि राजकीय स्कूलों में स्कूल बैग स्टेशनरी की राशि भेजी गई थी। जिसमें कई स्कूलों में अधिक राशि कई स्कूलों में कम राशि पहुंच पाई।
राजकीय स्कूलों में स्कूल बैग स्टेशनरी की सत्र 2014-2015 में राशि भेजी गई। कई स्कूलों में ये राशि अधिक चली गई। अब ये राशि स्कूलों में अपने स्तर पर सरेंडर करनी होगी। अगर किसी स्कूल में ये राशि नहीं भेजी गई तो उसकी भी सूचना विभाग के अधिकारियों को देनी होगी। इसी के साथ स्कूल में कक्षा से पहली से आठवीं कक्षा तक विद्यालय का नाम कुल छात्र संख्या, स्कूल प्रबंधन कमेटी का अकाउंट नंबर, बैंक का नाम आईएफएससी कोड संख्या देनी होगी। जिससे पता लग सकेगा कि आई हुई राशि सही वितरित की गई है। खंड शिक्षा अधिकारी आत्म प्रकाश मेहरा ने कहा कि राजकीय स्कूलों में स्टेशनरी बैग की अधिक आई राशि सरेंडर करनी होगी। dbsrs
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