नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने किसी सरकारी दौरे के लिए यात्रा भत्ते का दावा करने के समय बोर्डिंग पास जमा करने की अनिवार्यता खत्म कर दी है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से जारी एक आदेश में कहा गया है, 'समय-समय पर टीए क्लेम के साथ मूल बोर्डिंग पास देने पर विभिन्न हलकों की ओर से दिक्कतें बताई जा रही थी।' आदेश में कहा गया, 'मामले पर विचार किया गया और योग्य प्राधिकार की मंजूरी के साथ यह फैसला किया गया कि टीए क्लेम की प्रक्रिया आसान बनाने के लिए बोर्डिंग पास जमा करने की शर्त खत्म कर दी जाए।' आदेश में कहा गया कि संबंधित अधिकारी को टीए क्लेम के साथ एक हलफनामा नत्थी करना पड़ेगा कि उसने वास्तव में यह दौरा किया है। आदेश में कहा गया, 'स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप अन्य आवश्यकताओं का अनुपालन जारी रहेगा।' विभाग ने कहा कि अत्यंत शंका होने पर कंट्रोलिंग अधिकारी क्लेम के सत्यापन की मांग कर सकता है। कर्मियों को विमान के टिकट सिर्फ इस विभाग के प्राधिकृत ट्रेवल एजेंट मेसर्स बामर लॉरी ऐंड कंपनी से लेने और ख्यातिप्राप्त ट्रेवल एजेंटों की वेबसाइट पर उपलब्ध किरायों के साथ तुलना करने के बाद खरीदने को कहा गया।
इसमें कहा गया है, 'अगर टिकट एयर इंडिया से ज्यादा सस्ती दर पर उपलब्ध है, तो उसे खरीदा जाना चाहिए। db
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