चंडीगढ़ : प्रदेश सरकार ने आज प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षक-छात्र संख्या के अनुपात में सुधार करते हुए शिक्षा का अधिकार कानून लागू कर दिया है। अब जेबीटी की नियुक्ति नए रेशनेलाइजेशन के हिसाब से होगी। जेबीटी के रेशनेलाइजेशन का बड़ा फायदा कम विद्यार्थी संख्या वाले स्कूलों को होगा।
एक से 60 विद्यार्थियों पर दो जेबीटी काम करेंगे। पहले एक से 20 विद्यार्थियों तक एक जेबीटी और 21 से 60 विद्यार्थियों पर दो जेबीटी नियुक्त किए जाते थे। अब 61 से 90 विद्यार्थियों पर तीन और 91 से 120 विद्यार्थियों पर चार जेबीटी नियुक्त किए जाएंगे। विद्यार्थी संख्या 121 से 150 तक पांच जेबीटी शिक्षक तैनात होंगे। 151 से 200 विद्यार्थियों तक प्रदेश सरकार ने पांच जेबीटी के साथ एक हेडमास्टर की पोस्ट भी स्वीकृत की है। 201 से 240 विद्यार्थियों पर एक हेड टीचर के साथ छह जेबीटी और 241 से 280 विद्यार्थियों पर एक हेड टीचर के साथ सात जेबीटी शिक्षक तैनात किए जाएंगे। पहले इतने छात्रों पर सिर्फ छह जेबीटी नियुक्त किए जाते थे। मौलिक शिक्षा महानिदेशक ने राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को यह आदेश भेजकर 24 जुलाई तक इन्हें लागू करते हुए रिपोर्ट मांगी है। db220715
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