चंडीगढ़ : कर्मचारियों को नियमित करने की पॉलिसी को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने याचियों की तरफ से जिरह के लिए समय दिए जाने की मांग पर सुनवाई स्थगित कर दी।
खंडपीठ ने 20 अक्टूबर के लिए मामले पर सुनवाई तय की है। इस संबंध में दाखिल याचिकाओं में कहा गया कि अस्थाई तौर पर काम करने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति करते हुए किसी भी नियम का पालन नहीं किया गया था। नियमित करने का फैसला सीधे तौर पर बैकडोर एंट्री है। सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट, एडहॉक एवं अस्थायी तौर पर तीन वर्षों से अधिक कार्यरत ग्रुप बी, सी और डी के कर्मचारियों को नियमित करने का फैसला लिया था। db
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