चंडीगढ़ : सरकारी नौकरी में एससी होने के आधार पर प्रमोशन दिए जाने के हाईकोर्ट के सिंगल जज के फैसले के खिलाफ अलग-अलग अपील याचिकाओं का जस्टिस एसके मित्तल जस्टिस एचएस सिद्धू की खंडपीठ ने निपटारा किया। प्रदेश सरकार की तरफ से जानकारी दी कि इस बारे में पॉलिसी बना दी गई है।
शिक्षा विभाग के 375 कर्मचारियों की तरफ से दाखिल याचिका में सिंगल बैंच के फैसले को खारिज करने की मांग की गई थी। याचिका में हाईकोर्ट के फैसले को गलत करार देते हुए कहा गया कि इस मामले में प्रभावित कर्मचारियों को पार्टी ही नहीं बनाया गया।
सरकार ने एससी श्रेणी को सरकारी नौकरी के दौरान प्रमोशन में आरक्षण देने का प्रावधान किया था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा साफ निर्देश थे कि सरकारी नौकरी में प्रमोशन के दौरान आरक्षण लागू किया जाए और यदि जरूरी हो तो पहले सर्वे से पड़ताल करें। सिंगल बेंच ने आदेश में कहा गया था कि सरकार ने 2006 से अब तक जितने मामलों में ग्रुप सी डी में कर्मचारियों को आरक्षण का लाभ दिया है, उन सभी लाभों को रद्द कर प्रमोट हुए कर्मचारियों को डिमोट किया जाए। db
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