तोशाम : नवचयनित जेबीटी मामले में सुनवाई करते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को 10 दिनों में यह हलफनामा देने को कहा है कि तकनीकी वेरिफिकेशन पूरी कर ली गयी है। इससे नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे जेबीटी को कुछ उम्मीद बंधी है। इसके साथ ही सरप्लस अध्यापकों के मामले में सुनवाई 30 अगस्त को हो सकती है।
हाईकोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार नवचयनित 9455 जेबीटी की नियुक्ति पर मंगलवार को काफी देर तक बहस हुई। इस दौरान सरकार ने हाईकोर्ट से आग्रह किया गया कि नियुक्ति पर लगाए गये स्टे को हटाया जाये। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि पहले हलफानामा दिया जाये कि नियुक्ति के लिए चयनित अध्यापकों की सभी प्रकार की तकनीकि वेरिफिकेशन पूरी कर ली गयी है। हाईकोर्ट ने सरकार को कहा कि यह स्पष्ट करना होगा कि जांच में अंगूठा मिलान या अन्य किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं पायी गयी। इस पर सरकार ने 10 दिन का समय मांगा।
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