सिरसा : प्रदेशभर के सरकारी स्कूलों से हटाए गए अनुबंधित कंप्यूटर टीचरों को दाेबारा लगाया जाएगा। हटाए गए अनुबंधित टीचरों की जगह अनुबंध के आधार पर ही नई नियुक्ति के मामले में लगाई गई याचिका पर सरकार ने हाई कोर्ट में बताया है कि वह इन्हें दोबारा लगाने को तैयार है। इसका हलफनामा भी दिया गया है। इसके बाद कोर्ट ने सरकार को इन्हें 28 फरवरी तक नियुक्ति पत्र जारी करने के आदेश दिए हैं।
सरकारी स्कूलों में करीब 2600 कंप्यूटर टीचर अनुबंध के आधार पर काम कर रहे थे। शिक्षा विभाग ने पिछले वर्ष 16 मार्च 2016 को करीब 3300 नए कंप्यूटर टीचर अनुबंध के आधार पर भर्ती करने के लिए प्रक्रिया जारी की। इसके तुरंत बाद 31 मार्च को पहले से कार्यरत 2600 कंप्यूटर टीचरों को हटाते हुए रिलीव कर दिया। इस कंप्यूटर टीचर वेल्फेयर एसोसिएशन की ओर से हाई कोर्ट में केस दायर किया गया। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने लिखित परीक्षा से ठीक पहले इस भर्ती प्रक्रिया पर स्टे दे दिया और भर्ती प्रक्रिया रुक गई। अब हाईकोर्ट ने 3 फरवरी को सुनाए अपने फैसले में शिक्षा विभाग को कहा कि अनुबंध के आधार पर नियुक्ति के लिए पहले से काम कर रहे अनुबंधित कंप्यूटर टीचरों को नहीं हटाया जा सकता। इसलिए विभाग पहले इन्हें समायोजित करें। ऐसे में स्पष्ट है कि अब विभाग हटाए गए कंप्यूटर टीचरों को पुन: नौकरी प्रदान कर सकता है।
सीएम के साथ हुई बैठक के बाद लिया था पुन: नियुक्ति का फैसला
सीएममनोहर लाल खट्टर के साथ कंप्यूटर टीचर एसोसिएशन के पदाधिकारियों की 18 जनवरी को मीटिंग हुई। इस दौरान शिक्षा विभाग के अधिकारी भी शामिल थे। एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष बलराम धीमान प्रवक्ता सुरेश नैन ने बताया कि सीएम ने सारी स्थिति जानकर अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि पुन: नियुक्ति की जाए। सुरेश नैन ने बताया कि इसके बाद शिक्षा विभाग के अधिकारी प्रवीण सांगवान ने हाई कोर्ट में हल्फनामा दिया था कि वे हटाए गए कंप्यूटर टीचरों की पुन: नियुक्ति करने को तैयार हैं।
|
No comments:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.