चंडीगढ़ : पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने अहम फैसले में यह स्पष्ट कर दिया कि
पहचान पत्र नहीं होने पर किसी परीक्षार्थी को परीक्षा देने से महरूम नहीं
रखा जा सकता है। रेवाड़ी निवासी निधि राव ने याचिका दाखिल कर कहा था कि जब
वह नीट के परीक्षा केंद्र पर पहुंची तो उसके पास आधार कार्ड की स्कैन कॉपी
थी। हाई कोर्ट ने उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति देते हुए रिजल्ट सील
कवर में कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि पहचान पत्र
अनुशासन व पारदर्शिता के लिए अनिवार्य हैं, पर इस आधार पर किसी को परीक्षा
देने से नहीं रोका जा सकता।
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