चंडीगढ़ : शिक्षाविभाग द्वारा चयनित 9455 जेबीटी को बुधवार को भी पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। मामले की सुनवाई के दौरान नियुक्ति पर लगी रोक को हटवाने में शिक्षक नाकाम रहे। मामले पर 20 अप्रैल के लिए अगली सुनवाई तय की गई है। 11 मई को हाईकोर्ट की डिविजन बैंच ने 9455 जेबीटी को नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगाते हुए सिंगल बेंच के फैसले पर रोक लगाने के आदेश दिए थे।
डिवीजन बेंच ने मामले में भर्ती का
रिकार्ड सील कर समन कर लिया था। बेंच ने यह आदेश एकल बेंच के उस आदेश के पर
रोक लगाते हुए दिया था, जिसमें एकल बेंच ने भर्ती को सही करार देकर 9455
शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जारी करने के आदेश दिए थे। सिंगल बेंच के आदेशों
पर रोक के चलते शिक्षकों की नियुक्ति एक बार फिर से लटक गई थी। शिक्षकों
की ओर से अर्जी में मांग की गई कि लंबे समय से चयनित होने के बावजूद वे
नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं।
No comments:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.