चंडीगढ़ : हरियाणाकर्मचारी चयन आयोग द्वारा की जा रही पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (पीजीटी) हिस्ट्री की भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं के आरोपों संबंधी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 27 मार्च के लिए आयोग और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी करते हुए फाइनल रिजल्ट घोषित करने पर रोक लगा दी है। सोनीपत निवासी सरिता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया कि उसने पीजीटी हिस्ट्री की भर्ती के लिए आवेदन किया था। आयोग ने स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया था।
आयोग ने जो आंसर की अपनी वेबसाइट पर अपलोड की थी उसके तहत सामान्य श्रेणी के लिए साक्षात्कार हेतू जो कट ऑफ जारी हुई थी याची ने उससे अधिक अंक प्राप्त किए। याची को साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया गया। उसने आयोग से उसके दूसरे उम्मीदवारों के अंकों की जानकारी मांगी तो जानकारी देने से इनकार कर दिया गया। हाईकोर्ट ने प्राथमिक सुनवाई के बाद योग सरकार को नोटिस जारी करते हुए पीजीटी हिस्ट्री के फाइल रिजल्ट जारी करने पर रोक लगा दी।
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