भिवानी : आखिरकार न्यायालय ने निजी विद्यालयों में गरीब बच्चों की दस फीसद सीटों पर दाखिला सुनिश्चित करने के लिए खुद मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। न्यायालय के सख्त रुख को देखकर हरियाणा शिक्षा निदेशालय ने भी सभी निजी विद्यालयों को आदेश जारी कर दिए हैं।
इनमें सभी विद्यालय में नियम 134ए की अनुपालना करते हुए कक्षा वार गरीब बच्चों को दाखिला दिए जाने और उनकी सूचना विद्यालय के बाहर सूचना पट्ट पर उपलब्ध करवाने की सख्त हिदायतें दी हैं। इन हिदायतों का पालन नहीं करने वाले निजी विद्यालय के खिलाफ सख्ती से निपटने के भी शिक्षा अधिकारियों को आदेश मिले हैं।
अकेले भिवानी जिला में 398 निजी विद्यालयों को नामांकित किया गया हैं, जिनमें गरीब बच्चों के दाखिला संबंधी सूचनाएं निदेशालय भेजने के लिए यूजर नेम व पासवर्ड जारी किए जा चुके हैं।
इन सभी विद्यालयों को निदेशालय को तो आन लाइन नियम 134ए के तहत मांगी गई रिपोर्ट निर्धारित अवधि में भेजना सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। इसी के साथ जिला मुख्यालय पर दाखिला संबंधी सूचना देने के भी निर्देश हैं। इन सब के बावजूद निदेशालय ने यह भी सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं कि सभी निजी विद्यालय अपने स्कूल में दस फीसद गरीब बच्चों को दाखिला देने की कितनी सीटें भर चुके हैं और कितनी सीटें खाली हैं।
इस संबंध में जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी सतबीर सिंह सिवाच का कहना है कि निजी विद्यालयों को हिदायतें जारी कर दी गई हैं। उन्होंने बताया कि नियम 134ए के तहत दाखिला संबंधी कोई विद्यालय कोताही बरतेगा तो उसके खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। dj
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