चंडीगढ़ : हरियाणा लोक सेवा आयोग की वर्ष 2009 के दौरान हुई एचसीएस भर्ती मामले में सरकार की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने भर्ती से संबंधित समस्त रिकार्ड तलब कर लिया है।
सुशील की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद जस्टिस एजी मसीह आधारित खंडपीठ ने आयोग को समन जारी कर 4 फरवरी को रिकार्ड प्रस्तुत करने को कहा है। याचिकाकर्ता के वकील सतीश बालयान ने बताया कि हरियाणा लोकसेवा आयोग ने वर्ष 2009 में 184 आवेदन मांगे थे। याचिका में आरोप लगाया गया कि इन पदों पर भाई-भतीजवाद के तहत नौकरशाहों के रिश्तेदारों को साक्षात्कार में अधिक अंक देकर लाभ पहुंचाया गया है। इसके विपरीत योग्य उम्मीदवारों के लिखित परीक्षा में मैरिट होने के बावजूद साक्षात्कार में कम अंक देकर बाहर कर दिया गया था। dj
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