** नियम 134-ए के तहत ऑनलाइन देनी है रिपोर्ट, शिक्षा विभाग से स्कूलों ने नहीं लिया यूजरनेम और पासवर्ड
नियम 134-ए को लेकर निजी स्कूल गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं। स्कूलों को नियम के तहत बीपीएल बच्चों को दिए गए दाखिलों की जानकारी ऑनलाइन देनी है। स्कूलों को इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से यूजर नेम और पासवर्ड लेना है। सूचना के बावजूद यूजरनेम और पासवर्ड न लेने पर जिले के 58 स्कूलों को जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) ने कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं।
दी है चेतावनी
डीईओ दिलबाग सिंह मलिक द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस में लिखा है कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियमावली 2003 के नियम 134-ए के तहत दाखिला दिए विद्यार्थियों के बारे में सूचना ऑनलाइन होनी है, लेकिन अभी तक निजी स्कूलों ने यह नहीं कराया है, जोकि गंभीर मामला है। अब जिन स्कूलों ने यूजरनेम और पासवर्ड नहीं लिए और रिकॉर्ड ऑनलाइन नहीं किया है। अब उनको चेतावनी दी गई है कि अगर 30 जनवरी 2014 तक अपने स्कूल का रिकॉर्ड ऑनलाइन नहीं किया तो उनके खिलाफ मान्यता रद्द करने के बारे में विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
कल तक लेने हैं पासवर्ड
"ऑनलाइन रिकॉर्ड जमा करवाने के लिए यूजरनेम व पासवर्ड 27 जनवरी तक प्राप्त करने हैं। कई निजी स्कूल इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। ऐसे में अब उनके खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। 30 जनवरी तक रिकॉर्ड ऑनलाइन करके अधोहस्ताक्षरित कर इस बारे में विभाग को सूचना देने के निर्देश दिए हैं। लापरवाही करने वाले स्कूल पर कार्रवाई की जाएगी।"--दिलबाग मलिक, डीईओ, जींद
इन स्कूलों को जारी हुए नोटिस dbjnd
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