नियम 134ए के तहत दाखिला के लिए अब ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। चुनिंदा सरकारी स्कूलों व शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में मुफ्त में फार्म भरने की सुविधा मिलेगी। सबूत के लिए अभिभावकों को रसीद भी दी जाएगी। अब बिना किसी सिफारिश के आर्थिक रूप से कमजोर तबके के मेधावी बच्चों को चुनिंदा (मर्जी के) निजी स्कूल में दाखिला मिल सकेगा।
हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट के आदेश पर निजी स्कूलों में 10 फीसद सीटों पर गरीब तबके के मेधावी विद्यार्थियों को दाखिला देने का प्रावधान है। नए शैक्षणिक सत्र 2014-15 के शुरू होने में दो माह देरी है। बीपीएल व आर्थिक रूप से कमजोर तबके के मेधावी बच्चों को नामांकन में कोई परेशानी न हो, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 30 जनवरी से शुरू होगा। प्रदेश के सभी डाइट संस्थानों व चुनिंदा सरकारी स्कूलों में आवेदन की सुविधा उपलब्ध होगी। कोर्ट के सख्त आदेश पर ही पहली से 12वीं तक 10 फीसद सीटें (नए सत्र में कुल नामांकन का) इस कैटेगरी के विद्यार्थियों से भरी जाएगी। शिक्षा निदेशालय से इस आशय का पत्र (केडब्ल्यू 03/10-2011 (1))सभी डाइट के प्राचार्यो को जारी कर दिया गया है।
ऑफलाइन भी जमा होंगे फार्म
नियम 134ए के तहत दाखिले के लिए जहां ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था नहीं होगी वहां फार्म ऑफलाइन भी स्वीकार किए जाएंगे। निदेशालय से ऐसे चुनिंदा सेंटर भी बनाने के आदेश दिए गए हैं। कागजी आवेदनों का डाटा भी वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। बीपीएल कैटेगरी के अभिभावकों को ऑनलाइन आवेदन करने के बारे में जागरूक किया जाएगा। एक छात्र को एक जिले में 25 स्कूल चुनने की आजादी होगी।
ब्लॉक इसमें बाधा नहीं बनेगा। प्रार्थी छात्रों की सूची ड्रॉ के माध्यम से जिलास्तरीय कमेटी अग्रसारित करेगी। djpnp
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