** आरटीआइ से मांगी जानकारी से पता चला था गड़बड़ी का
चरखी दादरी : खंड बौंद के बीईईओ अनिल डाला के उपमंडल के गांव मंदौला में उनके प्राचार्य कार्यकाल के दौरान उनके विरुद्ध की गई शिकायतों के आधार पर निदेशक सेकेण्डरी शिक्षा हरियाणा ने उन्हें चार्जशीट कर उनसे संबद्ध शिकायतों का स्पष्टीकरण मांगा है। दूसरी ओर खंड मौलिक शिक्षा अधिकारी अनिल डाला ने कहा कि उन्हें अभी तक चार्जशीट संबंधी कोई पत्र नहीं मिला है। पत्र मिलने के बाद ही वे इस बारे में कुछ कह सकते हैं। दादरी नगर की एमसी कालोनी निवासी महाबीर आजाद शास्त्री द्वारा निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा से आरटीआइ के तहत मांगी गई जानकारी से यह खुलासा हुआ है। निदेशक ने आरटीआइ के जबाव में बताया है कि बीईईओ अनिल कुमार डाला ने गांव मंदौला में 2 सितंबर 2009 से 26 अप्रैल 2010 तक प्राचार्य के पद पर रहते जो काम किया उसके लिए कुछ आरोप लगाए गए हैं।
इनमें गांव मंदौला स्कूल में वृक्षों की कटाई के बारे में शिक्षा विभाग व वन विभाग से पूर्व अनुमति न लेना, हिंदी प्राध्यापिका निर्मला देवी के वेतन का निर्धारण अनुभाग अधिकारी से न करवाना, स्कूल आदेश पुस्तिका में समस्त स्टाफ के हस्ताक्षर न करवाना, उनके विरुद्ध पुलिस रिपोर्ट व अग्रिम जमानत संबंधी सूचना विभाग को उचित माध्यम से न देना शामिल हैं। आरोप पत्र में कहा गया है कि अनिल कुमार डाला के उक्त मामले में लगता है कि उन्होंने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके सरकारी कर्मचारी आचरण नियमों की अवेहलना की है। निदेशक ने बताया कि बीईईओ अनिल कुमार डाला इस मामले में दिनांक 7 अक्टूबर 2013 को चार्जशीट किया जा चुका है। दूसरी ओर इस बारें में पूछने पर अनिल डाला ने कहा कि अभी तक उन्हें कोई चार्जशीट नहीं मिली है। इसके मिलने के बाद ही वे इस पर कुछ टिप्पणी कर सकते हैं। dj
No comments:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.