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Saturday, 12 July 2014

एडमिशन नहीं तो मान्यता रद्द की होगी सिफारिश

** डीईओ ने नियम 134ए की अनदेखी किए जाने पर निजी स्कूलों पर दिखाई सख्ती 
सोनीपत : शिक्षा विभाग ने अब तय कर लिया है कि नियम 134 के तहत निजी स्कूलों द्वारा बच्चों को दाखिले नहीं करने पर अब अपील नहीं बल्कि सीधी कार्रवाई होगी। विभाग की ओर से उन सभी निजी स्कूलों को तीन दिन का अल्टीमेटम दिया गया है, जिन्होंने विभागीय ड्रा के मुताबिक अभी तक बच्चों का स्कूलों में दाखिला नहीं किया है। 
डीईओ परमेश्वरी हुड्डा ने स्पष्ट रूप से कहा है कि विभागीय नियमों की अनदेखी करने वाले किसी भी स्कूल को बख्शा नहीं जाएगा। या ताे वे बच्चों को नियमों के मुताबिक एडमिशन दें अथवा मान्यता रद्द की कार्रवाई के लिए तैयार रहें। मंगलवार को इस मुद्दे पर दोबारा बैठक होगी। डीईओ ने यह सख्ती शुक्रवार को उनके कार्यालय में आयोजित बैठक में दिखाई। 
बैठक में विभागीय अधिकारियों के साथ-साथ अभिभावक प्रतिनिधि भी मौजूद थे। इसी बैठक के दौरान ही कुछ अभिभावकों ने दाखिला नहीं होने के विरोध में डीईओ कार्यालय के बाहर नारेबाजी भी की। इस दौरान उन सभी 150 स्टूडेंट्स की लिस्ट भी तैयार की गई जिन्हें अभी तक कहीं दाखिला नहीं मिल सका है। जिला स्तर के बाद दाखिले को लेकर ब्लाक स्तर भी बैठक होगी। 
बैठक में जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी ओमप्रकाश कादियान ने कहा कि इस मामले में अनेकों बार निजी स्कूलों से विभागीय नियमों की पालना करने की बात कही जा चुकी है। इस दौरान प्राेमिला भारद्वाज, कुलदीप दहिया, संध्या मलिक, नवीन गुलिया, सतबीर धनखड़, सतबीर हुड्डा आदि मौजूद थे। 
22 अप्रैल को ड्रा दाखिले नहीं 
बैठक में अभिभावकों की ओर से पहुंचे विमल किशोर ने कहा कि यह निराशाजनक है कि निजी स्कूल खुद को विभाग से भी ऊपर मानते हैं और विभागीय आदेशों की पालना तक नहीं हो रही। उन्होंने बताया कि 22 अप्रैल को ड्रा हुए थे। उसके बाद से अब तक निजी स्कूलों ने ड्रा में शामिल बच्चों को दाखिला नहीं दिया है। इसके अलावा तीसरी से 12वीं तक के उन बच्चों को भी दाखिला नहीं दिया गया जोकि 134 के तहत ड्रा में शामिल है।                db 


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