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Friday, 8 August 2014

हाईकोर्ट की हरी झंडी के बाद भी जेबीटी भर्ती पर संकट के बादल

** भर्ती में असफल होने वाले उम्मदवारों का झेलना पड़ सकता है विरोध 
बवानी खेड़ा : हाईकोर्ट ने बुधवार को एक जनहित याचिका में सुनवाई करते हुए भले ही जेबीटी भर्ती पर रोक हटा दी है। मगर सरकार अब भी इस भर्ती को लेकर असमंजस में स्थिति में है। करीबन दो महीने बाद प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं। इसलिए सरकार एक ओर जहां जेबीटी भर्ती की लिस्ट को जारी कर वोट बटोरना चाह रही है तो दूसरी ओर इस भर्ती में सफल नहीं होने वाले उम्मीदवारों के विरोध से भी बचना चाहती है। इसके
अलावा एचटेट 2012 नहीं होने के कारण कई उम्मीदवारों ने भर्ती में शामिल होने के लिए हाईकोर्ट की शरण ली हुई है। इसमें उन विद्यार्थियों को हाईकोर्ट ने टीचर भर्ती बोर्ड को इंटरव्यू के आदेश दे दिए थे। रोज-रोज केस होने के कारण टीचर भर्ती बोर्ड ने एचटेट 2013 में सभी उम्मीदवारों के प्रोविजनल इंटरव्यू के लिए एक प्रक्रिया शुरू की थी। इसमें फरवरी 2014 तक लगभग 9500 उम्मीदवारों के और इंटरव्यू लिए गए। मगर केस का निपटारा होने तक सरकार इन उम्मीदवारों को नजरअंदाज भी नहीं कर सकती। अगर सरकार इन उम्मीदवारों को नजरअंदाज करती है तो आने वाले विधानसभा में इन उम्मीदवारों का विरोध भी सहना पड़ सकता है। उस मामले की सुनवाई 12 अगस्त को है।                        db

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