हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से प्रदेश भर के सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत 9वीं से 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों की सत्र 2014-15 के लिए एनरोलमेंट प्रक्रिया शुरू की है। इसके लिए प्रदेश के सभी स्थायी-अस्थायी विद्यालयों को दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं। एनरोलमेंट के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू किया गया है। स्कूलों की ओर से एनरोलमेंट रिटर्न ऑनलाइन भरी जानी है। शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर एनरोलमेंट प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
शिक्षा बोर्ड की ओर से प्रदेश के सभी स्थायी और अस्थायी स्कूलों के नाम दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। निर्धारित तिथियों तक निर्धारित शुल्क जमा कराना जरूरी है। इसके लिए निर्धारित शुल्क 100 रुपये प्रति विद्यार्थी निश्चित किया गया है, जबकि अन्य राज्यों से स्थानांतरित होकर होने वाले विद्यार्थियों के लिए 150 रुपये फीस लगेगी। स्कूल संचालकों को निर्देश दिए गए हैं एनरोलमेंट रिटर्न का प्रिंट तथा भुगतान किए गए चालान की प्रति निकाल कर विद्यालय अपने रिकार्ड में रख लें, जो आवश्यकता पड़ने पर कार्यालय द्वारा मंगवाई जा सकती है। 27 सितंबर के बाद 9वीं तथा 11वीं एवं दिनांक 4 सितंबर के बाद 10वीं व 12वीं कक्षा का एनरोलमेंट का कोई भी आवेदन ऑनलाइन स्वीकार नहीं किया जाएगा। विशेष परिस्थितियों में बोर्ड के अध्यक्ष की अनुमति से दो हजार रुपये विलंब शुल्क सहित प्रार्थना पत्र दिया जा सकता है।
डीईओ से सत्यापित कराना होगा
प्रत्येक विद्यालय के मुखिया कक्षा 10वीं व 12वीं की अन्य राज्यों से जारी एसएलसी-टीसी की अपने स्तर पर जांच कराते हुए इसकी एक सत्यापित छायाप्रति, विद्यालय के दाखिला एवं खारिज रजिस्टर का अंतिम पेज डीईओ से सत्यापन के बाद प्रमाणित छात्र प्रति तथा हाजिरी रजिस्टर की प्रमाणित छायाप्रति एनरोलमेंट की हार्ड कापी के साथ भेजना होगा। जांच के दौरान यदि कोई केस फर्जी पाया जाता है तो विद्यालय प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इतना ही नहीं विद्यालय के खिलाफ बोर्ड की ओर से कार्रवाई भी की जाएगी। djsrs
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