चंडीगढ़ : हरियाणा सिविल सर्विस (एचसीएस) के 54 पदों के लिए तीन अगस्त को हुई परीक्षा में प्रश्न पत्र केवल अंग्रेजी में दिए जाने के खिलाफ बुधवार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में दस्तक दी गई। याचिका में कहा गया कि विज्ञापन में हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं के विकल्प प्रश्न पत्र में दिए जाने की बात कही गई थी लेकिन परीक्षा में बैठने के बाद उन्होंने पाया कि प्रश्न पत्र अंग्र्रेजी में मौजूद है। हाईकोर्ट ने याचिका पर प्राथमिक सुनवाई के बाद प्रदेश सरकार हरियाणा लोक सेवा आयोग को नोटिस जारी करते हुए पूछा कि क्यों परीक्षा को रद्द कर दिया जाए। हाईकोर्ट ने दो दिन में मामले पर जवाब मांगा है। हिसार निवासी अमित की तरफ से दाखिल याचिका में कहा गया कि 3 अगस्त को हरियाणा लोक सेवा आयोग ने 54 पदों के लिए एचसीएस की परीक्षा ली थी। उन्होंने इस परीक्षा के लिए हिंदी में तैयारी की थी। परीक्षा के लिए विज्ञापन में दोनों भाषाओं का विकल्प दिए जाने की बात कही गई थी। बाद में प्रश्न पत्र अंग्रेजी में ही मिला जिसके चलते उन्हें खासी परेशानी हुई। हाईकोर्ट ने इस पर हरियाणा सरकार से पूछा कि विज्ञापन में ङ्क्षहदी और अंग्रेजी दोनों के विकल्प की बात कहकर प्रश्न पत्र केवल अंग्रेजी में ही क्यों दिया गया। हरियाणा सरकार से मामले पर जवाब मांगते हुए कोर्ट ने कहा कि क्यों परीक्षा को खारिज कर दिया जाए। db
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