चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में लंबित जेबीटी के 9500 पदों पर भर्ती मामले में मंगलवार को फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने जहां 2012 में जेबीटी पूरी करने वालों को राहत देते हुए उन्हें इस भर्ती के लिए योग्य करार दिया, वहीं दूसरी ओर सीटीईटी करने वालों की अपील को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार ने सीटीईटी को भर्ती के लिए मान्य नहीं किया था। ऐसे में इन आवेदकों के दावे को नहीं माना जा सकता है।
मामला हरियाणा में निकाले गए जेबीटी के पदों से जुड़ा हुआ है। जेबीटी शिक्षकों के पद का विज्ञापन जारी होने के बाद मामले में याचिका दाखिल करते हुए कहा गया कि 2013 में निकाले गए जेबीटी शिक्षकों के पदों के लिए उन्हें भी योग्य करार दिया जाना चाहिए। हरियाणा सरकार ने 2012 में हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित नहीं की थी, जिसके चलते वे पात्रता परीक्षा नहीं दे सके ऐसे में उनका कोई दोष नहीं है और उन्हें इस भर्ती के लिए योग्य घोषित किया जाना चाहिए। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए पूर्व में हाईकोर्ट ने आंशिक राहत देते हुए इन सभी आवेदकों के आवेदन स्वीकार करने के आदेश जारी किए थे। हालांकि इनकी भर्ती पर फैसला हाईकोर्ट में लंबित इस याचिका पर निर्भर था। मामले में हरियाणा सरकार की ओर से दलील देते हुए कहा गया था कि जिस वक्त जेबीटी शिक्षकों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था उस समय याचियों के पास पात्रता परीक्षा की अनिवार्य योग्यता नहीं थी, ऐसे में उन्हें भर्ती में शामिल नहीं किया जाएगा। हाईकोर्ट ने इस मामले में अब याचियों की मांग को स्वीकार करते हुए कहा कि यदि सरकार द्वारा पात्रता परीक्षा नहीं ली गई थी तो इसमें आवेदकों की गलती नहीं है और ऐसे में उन्हें इस प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए। वहीं सरकार ने भर्ती विज्ञापन में सीटीईटी पास करने वाले आवेदकों के आवेदन मान्य नहीं किए गए थे। हाईकोर्ट ने एचटेट पास करने वालों को राहत दी, वहीं सीटीईटी पास उम्मीदवारों को झटका दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार ने सीटीईटी को भर्ती के लिए मान्य नहीं किया था। ऐसे में इन आवेदकों के दावे को नहीं माना जा सकता है।
नहीं होगी मेरिटलिस्ट प्रभावित
हाईकोर्ट में सरकार द्वारा इस बात को स्पष्ट किया गया कि 2012 में जेबीटी करने वाले वे उम्मीदवार जिन्होंने 2013 में एचटीईटी क्लीयर किया है उन्हें भर्ती में शामिल किया जाएगा परंतु उनके आने से मेरिट लिस्ट को प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। इन लोगों को रिक्त पदों पर रखा जाएगा। हाईकोर्ट के फैसले से 2013 में हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने वालों को बड़ी राहत मिली है।
2013 में जेबीटी पास को लाभ नहीं
हाईकोर्ट में दाखिल अन्य याचिका में कहा था कि उन्होंने 2013 में ही जेबीटी की है। इसी दौरान एचटीईटी भी क्लीयर किया है। ऐसे में 2012 में जेबीटी करने वालों के साथ ही उन्हें भी इस भर्ती में शामिल किया जाए। हाईकोर्ट ने इनकी याचिका को खारिज करते हुए कहा कि नियुक्ति के समय जब वे मूल योग्यता को ही पूरा नहीं करते थे तो ऐसे में उन्हें भर्ती में शामिल नहीं किया जा सकता। hb
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