नई दिल्ली : यदि कोई कर्मचारी प्रोविडेंट फंड (पीएफ) में जमा रकम पांच साल से पहले निकालता है तो उसे 10.3 फीसदी टैक्स देना होगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की बैठक में इस मसले पर चर्चा हुई।
वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि नए आयकर रिटर्न फॉर्म में इन सबसे जुड़े प्रावधानों के कॉलम होंगे। अब किसी भी संस्थान में यदि 20 से ज्यादा कर्मचारी कार्यरत हैं और उनका वेतन 6,500 से 15,000 तक है तो उनके वेतन का 24 फीसदी पीएफ खाते में जमा हो जाएगा। यदि कर्मचारी के पास पैन नंबर नहीं है और पीएफ में सालाना 30,000 से ज्यादा रकम जमा होती है तो बिना पैन नंबर के वह अपना पैसा निकाल नहीं सकता। यदि वह पांच साल से पहले पीएफ की रकम निकालता है तो उसे 10.3 फीसदी की दर से टैक्स देना पड़ेगा।
पैन कार्ड होगा जरूरी
सरकार पीएफ वाले कर्मचारियों के लिए पैन कार्ड अनिवार्य कर रही है। ईपीएफओ के लगभग 90 फीसदी यानी करीब 8.5 करोड़ सदस्यों के पास पैन कार्ड नहीं हैं। उनके आयकर पीएफ में तालमेल नहीं रहता है। db
No comments:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.