चंडीगढ़ : जेबीटी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीईटी) पास उम्मीदवार आवेदन नहीं कर सकेंगे। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जब राज्य सरकार हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (एचटेट) आयोजित करा रही है तो सीईटी को जेबीटी भर्ती में आवेदन का अधिकार नहीं दिया जा सकता। हाईकोर्ट में इस मामले में बहस लगभग मुकम्मल हो चुकी है। 29 अप्रैल को फैसला सुनाए जाने की प्रबल संभावना है।
हरियाणा सरकार हाईकोर्ट में अंडरटेकिंग दे चुकी है कि साल 2012 के जेबीटी पास उम्मीदवार और साल 2013 के एचटेट पास उम्मीदवारों को साल 2012 में जारी विज्ञापन संबंधी भर्ती में आवेदन का अधिकार देगी।
साल 2012 में सरकार ने करीब 10 हजार जेबीटी शिक्षकों के लिए आवेदन मांगे थे। आवेदन की अंतिम तिथि आठ दिसंबर 2012 थी। उस वर्ष सरकार ने एचटेट आयोजित नहीं कराया था। दूसरी ओर साल 2012 में जेबीटी पास कर चुके, लेकिन टेस्ट के अभाव में आवेदन से वंचित कई उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इस भर्ती में आवेदन की छूट मांगी थी। इनमें से कई ने साल 2013 में सरकार की ओर से आयोजित एचटेट पास कर लिया था। उन्होंने हाईकोर्ट से मांग की थी कि उन्हें साल 2012 की भर्ती में आवेदन का मौका दिया जाए, अन्यथा भर्ती रद्द की जाए। तर्क दिया कि साल 2012 में सरकार ने एचटेट आयोजित नहीं करवाया। जबकि हर वर्ष एचटेट कराना जरूरी है। सरकार की ओर से एचटेट आयोजित न कराने के कारण वह भर्ती से वंचित रह जाएंगे। उधर, सीईटी पास उम्मीदवारों ने भी भर्ती में आवेदन की छूट मांगी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी मांग नामंजूर कर दी है। उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट ने भर्ती पर रोक लगा दी थी। au
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