तोशाम : हाईकोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए निदेशक शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के विभिन्न स्कूलों से हटाये गये 518 अतिथि अध्यापकों की बहाली के आदेश जारी किए गए हैं, हालांकि 140 अतिथि अध्यापकों के आदेश पहले जारी किए जा चुके हैं। आदेशों के बाद प्रभावित अतिथि अध्यापकों में खुशी है। भर्ती में अनियमितताओं के आरोप में उक्त अतिथि अध्यापकों को हटा दिया गया था।
हरियाणा स्कूल विभाग के निदेशक ने इस संबंध में प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों तथा सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर हाईकोर्ट के ओदशों का हवाला देते हुए, भर्ती में अनियमितताओं के चलते पहले प्रभावित हुए (193 + 325) अतिथि अध्यापकों को बहाली के आदेश जारी किए हैं, हालांकि इनमें से 140 अतिथि अध्यापकों की सेवाएं पहले ही बहाल की जा चुकी हैं।
गौरतलब होगा कि शिक्षा विभाग द्वारा सेवा नियमों की अनदेखी के कारण गत 7 जनवरी, 2015 को 193 अतिथि अध्यापकों की सेवाएं समाप्त करने के आदेश दिए थे और उसके बाद 9 फरवरी, 2015 को भी 325 अतिथि अध्यापकों की सेवाएं समाप्त करने के आदेश जारी किए गए थे। सेवाएं बहाल होने के मामले में लाभांवित हुए अतिथि अध्यापकों दीपिका सहित अन्य से बात की गई तो उन्होंने हाईकोर्ट के आदेशों का स्वागत करते हुए खुशी जताई। dt
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