कैथल : हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी के उडनदस्ते (फ्लाइंग) में स्वयं जिला शिक्षा अधिकारी शामिल नही हुआ तो उड़नदस्ते की परीक्षा केंद्र के हाजिरी रजिस्ट्रर में एंट्री नही हो पाएगी। इसके लिए भिवानी बोर्ड ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों के पास लिखित में आदेश भेजे है। नए आदेश मिलने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी किसी बैठक या जरूरी काम का बहाना बनाकर उडनदस्ते में शामिल होने से नही बच पाएंगे।
बोर्ड की परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए उड़नदस्तों की कई टीमें तैयार की जाती है। इसमें बोर्ड की टीमों के अतिरिक्त एसडीएम का उड़नदस्ता व जिला शिक्षा अधिकारी का उड़नदस्ता शामिल होता है। कई बार अधिकारी किसी कार्य में व्यस्त होने के कारण उड़नदस्ते में शामिल नही हो पाते थे। लेकिन बोर्ड द्वारा दिये गए नए आदेशों के बाद जिला शिक्षा अधिकारी का स्वंय उड़नदस्ते की टीम में शामिल होना मजबूरी बन गया है। अब चाहे कोई बैठक हो या अन्य आवश्यक कार्य जिला शिक्षा अधिकारी अपनी जगह किसी दूसरे कर्मचारी को उड़नदस्ते में भेज नही पाएगा। ऐसा करने पर परीक्षा केंद्र में डीइओ उड़नदस्ते की हाजिरी रजिस्ट्रर में एंट्री नही हो पाएगी और उस टीम का निरीक्षण मान्य नही होगा। इस समय दसवीं व बारहवीं कक्षा की ओपन की परीक्षाएं चल रही है। परीक्षाओं के दौरान नकल को रोकने के लिए शिक्षा विभाग के गठित उड़नदस्ते में डीईओ की हाजिरी होना जरूरी है।
मिले हैं ऐसे निर्देश :
कैथल के जिला उप शिक्षा अधिकारी शमशेर सिंह सिरोही ने बताया कि उन्हें बोर्ड की तरफ से नए आदेश मिले है। नए आदेश के मुताबिक जिला शिक्षा अधिकारी के उड़नदस्ते में स्वयं डीइओ को शामिल होना होगा।1 जब तक डीइओ अपने उड़नदस्ते की टीम में शामिल नही होगा। तब तक उस टीम की परीक्षा केंद्र के हाजरी रिकॉर्ड में एंट्री नही हो पाएगी। dj
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