नई दिल्ली : इस बार जब आप आयकर रिटर्न जमा करेंगे, तो आपको अपने सभी बैंक खातों की जानकारी देनी होगी। अगर विदेश दौरा किया है तो उसका विवरण भी देना होगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आकलन वर्ष 2015-16 के लिए नए आईटीआर फॉर्म नोटिफाई किए हैं। कालेधन को रोकने के लिए इसमें ये बदलाव किए गए हैं। सामान्य करदाताओं के लिए जरूरी आईटीआर-1 और आईटीआर-2 में भी ये संशोधन किए गए हैं। इनमें आधार नंबर के लिए भी एक कॉलम दिया गया है।
बैंक खातों के बारे में
- साल के दौरान जितने भी बैंक खाते रहे, सबकी जानकारी देनी होगी।
- बैंक का नाम, पता, एकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड बताना होगा।
- 31 मार्च को उन खातों में कितनी रकम थी, यह बताना होगा।
- कोई ज्वाइंट एकाउंट है तो उसके बारे में भी बताना जरूरी होगा।
विदेश दौरे के बारे में
- पासपोर्ट नंबर, कहां से जारी हुआ यह बताना होगा।
- किन देशों का कितनी बार दौरा।
- इन दौरों में करदाता ने अपने कितने पैसे खर्च किए, डिटेल देनी होगी। db
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