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Sunday, 12 April 2015

816 आर्ट एंड क्राफ्ट अध्यापकों की भर्ती खारिज करने को दी चुनौती

** हाईकोर्ट ने सरकार को जारी किया नोटिस
चंडीगढ़ : हुड्डा सरकार के दौरान भर्ती 816 आर्ट एंड क्राफ्ट अध्यापकों की भर्ती खारिज करने के एकल जज के फैसले को डबल बेंच में चुनौती दे दी गई है। डबल बेंच ने 5 मई के लिए प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। एकल जज ने फैसले में कहा कि नियमों को ताक पर रख मन मुताबिक भर्ती की गई जिसे सही नहीं ठहराया जा सकता। हाईकोर्ट ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को पांच माह में फ्रेश सिलेक्शन करने के निर्देश दिए थे। आयोग के चेयरमैन ने सेक्रेटरी से विचार विमर्श कर सारी चयन प्रक्रिया को फाइनल कर दिया जबकि इसमें आयोग के सदस्यों से कोई विचार तक नहीं किया गया। यही नहीं चयन प्रक्रिया के दौरान ही नियुक्ति के मानदंडों में बदलाव कर दिया गया। 
अलग अलग कुल 25 याचिकाओं में कहा गया कि 20 जुलाई 2006 में 816 पदों के लिए आवेदन मांगे गए। भर्ती के लिए मांगे गए आवेदन के मुताबिक भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन किया जाना था और 25 अंक का इंटरव्यू होना था। दोनों के अंकों को जोड़कर मेरिट लिस्ट तैयार कर उस मेरिट लिस्ट के अनुसार भर्ती की जानी थी। इसके बाद जैसे ही भर्ती प्रक्रिया आरंभ हुई एक एक कर नियमों में बदलाव की प्रक्रिया आरंभ हो गई। पहले पदों से तीन गुणा उम्मीदवारों फिर आठ गुना को इंटरव्यू में बुलाने की बात कही गई। इसी दौरान एक और बड़ा बदलाव कर इंटरव्यू के अंकों को बढ़ा दिया गया और 25 के स्थान पर इसे 30 अंक कर दिया गया।                                                                                                                       db 

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