** उच्च अधिकारियों की बैठक के दौरान लिया जाएगा 22
से पहले फैसला : सरकार
चंडीगढ़ : कंप्यूटर शिक्षकों की नियमित भर्ती होने तक कार्यरत
शिक्षकों को काम करने की अनुमति देने पर अतिरिक्त मुख्य सचिव ने हाथ खड़े
कर लिए है। पंजाब एवं हरियाणा कोर्ट को बताया गया कि अतिरिक्त मुख्य सचिव
स्तर पर इन शिक्षकों को आगे जारी रखने की अनुमति दिया जाना संभव नहंी है।
अब शीर्ष अधिकारियों के समक्ष यह मुद्दा 22 दिसंबर से पहले रखा जाएगा।
हाईकोर्ट ने इसके बाद सुनवाई 22 दिसंबर तक टाल दी। इससे पहले हाईकोर्ट ने
हरियाणा सरकार से पूछा था कि राज्य में नियमित कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती
कब होगी और क्यों न तब तक याची शिक्षकों को काम करने दिया जाए? याची कैथल
निवासी अर्चना ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर हरियाणा सरकार द्वारा हटाए
गए कंप्यूटर टीचरों को दोबारा रखने को चुनौती दी थी। याची ने आरोप लगाया कि
सरकार ठेके पर जो कंप्यूटर टीचर लगा रही है, उनमें योग्यता का नजरअंदाज
किया जा रहा है। याचिका में कहा गया है कि हरियाणा सरकार ने हरियाणा के
स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा देने के लिए राज्य में तीन प्राइवेट कंपनियों
को ठेके अलाट किए थे। इन कंपनियों कीे स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा से
जुड़ी सभी सुविधा व स्टाफ देने की जिम्मेदारी थी। सन 2013 में दिया गया यह
ठेका सरकार ने रद कर दिया था, क्योंकि कंपनियां सरकार की शर्त के अनुसार
कंप्यूटर शिक्षा के लिए योग्य टीचर व अन्य सुविधाएं देने में नाकाम रहे थे।
बाद में यह मामला आर्बिटेटर के पास भी गया। कंपनियों ने ठेके पर लगाए गए
टीचरों का वेतन भी कई महीनों से जारी नही किया था। सरकार ने इन टीचर को हटा
कर नए तरीके से टीचर रखने का फैसला लिया था। आरोप लगाया कि सरकार ने पिछले
दिनों 2852 शिक्षकों को मार्च 2016 तक नियुक्ति दे दी। लेकिन याची को
योग्य होने के बाद भी नियुक्ति नही दी गई। याची ने योग्य उम्मीदवारों को
नियुक्ति देने की मांग की हैं। हाईकोर्ट ने इसपर वर्तमान में कार्यरत
शिक्षकों को आंशिक राहत देने के लिए सेवाएं नियमित भर्ती होने तक जारी रखने
पर जवाब मांगा था।
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