चंडीगढ़ : प्रदेश में टीजीटी से एलिमेंट्री स्कूल हेड मास्टर के तौर पर टैंटटिव मेरिट लिस्ट के आधार पर दिए गए प्रमोशन को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। हाई कोर्ट ने इस मामले में हरियाणा सरकार और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही सरकार को निर्देश दिए कि वह स्पष्टीकरण प्रकाशित करें कि जिन लोगों को अभी प्रमोशन मिला है वह फाइनल मेरिट लिस्ट पर निर्भर करेगा। मामले की अगली सुनवाई 21 फरवरी को होगा।
हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में संस्कृत शिक्षकों की ओर से कहा गया कि वे विभाग में लंबे समय से काम कर रहे हैं और अभी तक विभाग के पास कोई स्थायी वरीयता सूची नहीं है। 1 दिसंबर को शिक्षा विभाग की ओर से टीजीटी शिक्षकों को हेड मास्टर के तौर पर प्रमोट कर इसकी सूची जारी कर दी गई। याची ने कहा कि सूची में उनसे जूनियर लोगों को प्रमोशन मिल गया, लेकिन उसे नहीं मिला। याची ने कहा कि जो प्रमोशन दिए गए हैं वे टैंटटिव लिस्ट के आधार पर दिए गए हैं। इस पर हाई कोर्ट ने हैरानी जताते हुए कहा कि कैसे टैंटटिव मेरिट लिस्ट के आधार पर प्रमोशन का लाभ दे दिया गया है। कोर्ट ने हरियाणा सरकार को निर्देश जारी किए कि अखबारों के माध्यम से यह स्पष्टीकरण छापा जाए कि जिनको भी प्रमोशन का लाभ मिला है वह विभाग द्वारा बनाई जाने वाली स्थायी वरीयता सूची पर निर्भर करेगा।
No comments:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.